Bhaskar News Network, Jul 04, 2016, 02:05 AM IST
रवीश कुमार झा | पंचकूला
यानी अब हुडा, नगर निगम, टाउन एंड प्लानिंग, एचएसआईआईडीसी (हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रीज डेवलप कॉर्पोरेशन) से प्लॉट खरीदने पर उसके निर्माण के िलए एक ही नियम कानून बनाया गया है। जिसका नाम यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड-2016 रखा गया है। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट (यूएलबी) ने एक जुलाई से इसे पूरे हरियाणा में लागू कर दिया है। अब प्लॉट किसी भी विभाग से खरीदें, लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्म्स सभी के एक समान होंगे। नए िबल्डिंग कोड के तहत लोग अपने प्लॉट पर बेसमेंट स्टिल्ट पार्किंग के साथ 15.5 मीटर ऊंचाई तक पांच मंजिला बिल्डिंग बना सकेंगे। नए कोड के तहत एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) में भी बढ़ाया गया है। अगर कोई अपने प्लॉट में वाॅटर रिसाइकिल प्लांट, गारबेज रिसाइकिल प्लांट या फिर सोलर प्लांट लगाते है तो एफएआर में और छूट मिलेगी।
बेसमेंटको रेजिडेंशियल एरिया की तरह कर सकेंगे डेवलप: यूनिफॉर्मिबल्डिंग कोड के तहत रेजिडेंशियल एरिया के सबसे अहम बात यह है कि मकान की बेसमेंट में निर्माण कर उसे रेजिडेंशियल यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित विभाग से परमिशन लेनी होगी। नियम के मुताबिक बेसमेंट के लिए एफएआर प्लॉट के मुताबिक 70-80 प्रतिशत होगा। साथ ही बेसमेंट को डेवलप करने के साथ उसमें वेंटिलेशन, फायर फाइटिंग टुलू पंप की सुविधा किए जाने का प्रावधान दिया गया है। पंप से आपातकालिन परिस्थिति में पानी निकाला जा सकता है।
रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग को मिलेगी छूट
यूनिफॉर्म िबल्डिंग कोड बनाकर लोगों से मांगे गए थे सजेशन्स ऑब्जेक्शन्स
लोगों के सजेशन्स के बाद िबल्डिंग की ऊंचाई में किया गया बदलाव
रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग के लिए नए िबल्डिंग कोड के तहत एक एफएआर में रिलेक्सेशन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत िबल्डिंग में वाॅटर रिसाइकलिंग प्लांट, सोलर पावर प्लांट गारबेज प्लांट लगाना होगा। इन चीजों के आधार पर नए िबल्डिंग कोड एक तहत उक्त प्लॉट अलॉटी को एफएआर 54 फीट की रिलेक्सेशन छूट के तहत दिया जाएगा।
हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के एमडी समीरपाल सरो ने बताया कि जून के पहले हफ्ते में यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड-2016 बनाया गया था। लोगों सजेशन्स ऑब्जेक्सन्श मांगे गए थे। लोगों की राय के आधार पर उसके बाद बिल्डिंग कोड में बदलाव भी किए गए। यानी यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड-2016 अब एक जुलाई से लागू कर दिया गया है।
जून के पहले हफ्ते में बनाए गए यूनिफॉर्म िबल्डिंग कोड-2016 में रेजिडेंशियल एरिया के मकान की ऊंचाई 14.5 मीटर से बढ़ाकर 16.5 मीटर की गई थी। इसकेे बाद लोगों के ऑब्जेक्शन्स पर उसे घटाकर 15.5 मीटर कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर लोगों की राय के आधार पर उसके अनुसार बदलाव किया गया।
हुडा, नगर निगम, टाउन एंड प्लानिंग, एचएसआईआईडीसी के लिए एक ही नियम होगा
250 स्क्वेयर मीटर
{ग्राउंडफ्लोर पर 70%
{फर्स्ट फ्लोर पर 60%
{एफएआर 180% किया
{4 मीटर जगह प्लॉट के अगले हिस्से 4.5 मीटर पिछले हिस्से में छोड़नी होगी।
61-250 स्क्वेयर मीटर
{ग्राउंडफ्लोर पर 80%
{एफएआर 200%
{फर्स्ट फ्लोर पर 60%
{1 मीटर जगह प्लॉट के अगले हिस्से 1.5 मीटर पिछले हिस्से में छोड़नी होगी।
250 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा
{ग्राउंडफ्लोर में 70%
{फर्स्ट फ्लोर पर 60%
{एफएआर 180% है।
{4 मीटर जगह प्लॉट के अगले हिस्से 4.5 मीटर पिछले हिस्से में छोड़ना होगा।
60 स्क्वेयर मीटर तक
{ग्राउंडफ्लोर पर 85%
{फर्स्ट फ्लोर पर 70%
{एफएआर 220% होगा।
{0.5 मीटर जगह प्लॉट के अगले हिस्से में छोड़नी होगी।
1000 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा
{ग्राउंडफ्लोर पर 35 %
{एफएआर 200 प्रतिशत
101-500 स्क्वेयर मीटर
{ग्राउंडफ्लोर पर 50 %
{एफएआर 240 फीसदी कर दिया गया है।
501-1000 स्क्वेयर मीटर
{ग्राउंडफ्लोर पर 40 %
{एफएआर 200 फीसदी
100 स्क्वेयर मीटर
{ग्राउंडफ्लोर पर 80 %
{एफएआर 240 फीसदी कर दिया गया है।
250 स्क्वेयर मीटर
{ग्राउंडफ्लोर पर 80%
{फर्स्ट फ्लोर पर 60%
{ एफएआर 200% है।
{कंस्ट्रक्शन करते समय एक मीटर जगह प्लॉट के अगले हिस्से 1.5 मीटर पिछले हिस्से में छोड़नी होगी।
51-100 स्क्वेयर मीटर
{ग्राउंडफ्लोर पर 85%
{एफएआर 240%
50 स्क्वेयर मीटर तक
{ग्राउंडफ्लोर पर 100%

